मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश : विधानसभा चुनाव प्रभावित कर सक:ते हैं मुख्य सचिव बैंस

मुख्य सचिव बैंस की सेवावृद्धि निरस्त कराने नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र

भोपाल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह ने भारत के मुख्य चुनाव आयुकत को पत्र लिखकर प्रदेश के मुख्यसचिव इकबाल सिंह बैस की सेवावृद्धि को निरस्त करने का अनरोध किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की 2022 में सेवानिवृत्ति उपरान्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश के बहुत से महत्वपूर्ण एवं काबिल आईएएस अफसरों को दरकिनार करते हुए छ: माह की सेवावृद्धि दिलायी। इस उपकार के बदले वे विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।

डॉ सिंह ने उल्लेख किया कि बैंस का कार्यकाल 31 मई  तक नियत होने के बाद पुन: 1 जून से 30 नवंबर 2023 के लिए सेवावृद्धि बढ़ा दी गई, जिसके आदेश केन्द्र सरकार द्वारा 7 मई 2023 को जारी किए गए। जबकि नियम यह है कि किसी भी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवावृद्धि विशेष परिस्थितियों में ही दी जाना चाहिए। जबकि प्रदेश में बेंस मुख्य सचिव की सेवावृद्धि लगातार छह- छह माह के लिए दो बार कराने का कोई विधि सम्मत आधार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कनार्टक के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने एवं भाजपा की बुरी तरह हार होने के कारण मुख्यमंत्री चौहान एवं भाजपा के लोग डर गये कि मध्यप्रदेश में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव की 6 माह के लिए और सेवावृद्धि बढ़ा दी है। जिससे की आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी सीआर लिखने का अधिकार भी सीएस के पास रहने से उन्हें प्रभावित कर सकेंगे एवं भाजपा के पक्ष में कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट आदेश हंै कि कोई भी अधिकारी 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदस्थ रहकर चुनाव में प्रक्रिया में रहकर कार्य नहीं कर सकता जबकि वर्तमान मुख्य सचिव को तीन वर्ष से अधिक हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन भेजकर मांग की गई है कि मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की पुन: 6 माह के लिए की गई सेवावृद्धि को निरस्त किया जाए। बैंस की नियुक्ति 30 नवंबर 2023 के लिए नियत की है जबकि यही अवधि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यकाल की मुख्य अवधि होगी। ऐसी स्थिति में बैंस की सेवानिवृत्ति के बाद भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से प्रदेश का मुख्य सचिव पदस्थ किया जाए। इसलिए बैंस की सेवावृद्धि को निरस्त कराते हुए प्रदेश के किसी योग्य, ईमानदार, कुशल प्रशासक एवं वरिष्ठ आईएएस को मध्यप्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाये, ताकि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो सके।

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