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लॉकडाउन-2 : रोजगार सृजन करने गहलोत सरकार राजस्थान में 21 अप्रैल से देगी राहत, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार 21 अप्रैल से कुछ सेक्टरों को लॉकडाउन से हल्की छूट देने जा रही है। बुधवार से लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। इसके तहत 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, ताकि कोरोना के संक्रमण को कम से कम किया जा सके। राजस्थान में वैसे ही संक्रमण की रफ्तार तेज है लेकिन 21 अप्रैल से राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छूट देने जा रही है, ताकि रोजगार सृजन हो सके।

लॉकडाउन-2 पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

  • #20 अप्रैल से कृषि, बागवानी, खेती-बाड़ी, कृषि उपज की खरीद और मंडियां खुलेंगी।
  • #कृषि मशीनरी, इसके उपकरण और, मशीनों की मरम्मत, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट।
  • #मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और मेडिकल इंफ्रा बनाने के लिए 20 अप्रैल से छूट।
  • #एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिला में लोगों, मेट्रो, ट्रेन और बसों की आवाजाही 3 मई तक स्थगित।
  • #पूरे भारत में ट्रकों की आवाजाही को लॉक डाउन में छूट।
  • #हाइवे ढाबा/रेस्टोरेंट, ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानें और सरकारी कॉल सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट।
  • #सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी।
  • #सेल्फ इलेक्ट्रिशियन्स, IT टेक्निशियंस, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर को 20 अप्रैल से छूट।
  • #किराने की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, ठेले, डेयरी, अंडा, मीट और मछली की दुकानों को लॉकडाउन में छूट।
  • #हॉट-स्पॉट्स और कंटेन्मेंट इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
  • #ग्रामीण इलाकों के उद्योगों को 30 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ खोलने की छूट।
  • #सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थानों पर 3 मई तक रोक।
  • #सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमनिग पूल और बार 3 मई तक बन्द।
  • #कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग, घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा पर 3 मई तक रोक।
  • #राज्यों और स्थानीय प्रसाशन को लॉकडाउन सख्ती से लागू कराने के निर्देश।
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