लखनऊ/उत्तरप्रदेश

मथुरा शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 4 माह में निर्णय ले जिला न्यायालय- इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय को दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है। अर्जी के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में गत वर्ष प्रार्थना पर दाखिल किया था। कहा गया कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।

वाद मित्र मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी। अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

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