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एम्बुलेंस पलटने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, बड़े शहरों के लिए रोडमैप तैयार करने के आदेश, DGP, कलेक्टर और ट्रैफिक प्रभारी को नोटिस जारी….

बिलासपुर। बिलासपुर के नेहरू चौक पर मरीज को लेकर जा रहे एम्बुलेंस के पलटने से एम्बुलेंस चालक सहित उसमें सवार मरीज को गंभीर चोट आई है. हाईकोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ी कही न रूके और सीधे निकल जाए.

कोर्ट का कहना है कि वीआईपी के गुजरने के दौरान ट्रैफिक सिग्नल को फ्री कर दें, जिससे सामान्य व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी. कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के डीजीपी समेत बिलासपुर कलेक्टर और ट्रैफिक प्रभारी को नोटिस जारी किया है.

न्यायधानी के नेहरू चौक पर एम्बुलेंस पलटने की घटना को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डिवीजन बैंच ने स्वतः संज्ञान लिया है और ट्रैफिक के मामले को लेकर बिलासपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों के लिए रोडमैप तैयार करने का आदेश दिया है. साथ ही इस मामले में प्रदेश के यातायात प्रभारी को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि सड़कों, ट्रैफिक सिग्नलों पर कितना का दबाव है, इसे ध्यान में रखकर इमरजेंसी सेवार जैसे एम्बुलेंस, फायर व्हीकल के लिए रोडमैप तैयार करें. हाईकोर्ट ने बिलासपुर, रायपुर दुर्ग जैसे बड़े शहरों सहित पूरे प्रदेश के लिए इस तरह का रोडमेप तैयार करने कहा है.

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