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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जबरिया कार्रवाई पर लगाई रोक, महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी किरणमयी नायक …

बिलासपुर. प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश किया था. इस आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जस्टिस चंद्रवंशी की बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज स्टे दे दिया है.

छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक बनी रहेंगी. नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की जबरिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है. छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया, इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था. इसका मतलब अब वह जुलाई 2026 तक महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनी रहेंगी.

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