छत्तीसगढ़

दुकानों एवं ठेलों पर की गई चालानी कार्यवाही

रायपुर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल, रायपुर एवं अम्बेडकर अस्पताल की टीम द्वारा मंगलवार को अभियान चलाया गया और चालानी कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) 2003 के अनुपालन में चलाये गये इस अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा आस-पास के दुकानों एवं ठेलों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 22 चालान काटा गया।

इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के तम्बाकू नियंत्रण सेल के नोडल आॅफिसर डॉ. विवेक पात्रे ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय परिसर को तंबाकू मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का क्रय-विक्रय या किसी व्यक्ति द्वारा सेवन किया जाता है तो नोडल अधिकारी द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

इस क्रम में परिसर के आस-पास धूम्रपान मुक्त निषेध क्षेत्र एवं तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड एवं जागरूकता के लिए पोस्टर लगाये गए। डॉ. पात्रे ने कहा कि चिकित्सालय परिसर के अंदर किसी भी रूप में तम्बाकू रखना एवं इसका सेवन करना दंडनीय अपराध है। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला रायपुर से औषधि निरीक्षक परमानंद वर्मा, स्वास्थ्य विभाग जिला रायपुर से अजय बैस एवं अम्बेडकर अस्पताल के एच आर मैनेजर श्री राघवेन्द्र साव समेत अन्य उपस्थित थे।

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