छत्तीसगढ़

विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज

जगदलपुर

शारीरिक शोषण कर पीड़िता के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने व धमकी देने के आरोप में दंतेवाड़ा पीएचई के ईई हर्ष कुमार शेण्डे को थाना कोतवाली जगदलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना तुमला जिला जशपुर में आरोपी के खिलाफ 0/2024 धारा 294, 323, 506, 376 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। बाद घटनास्थल आकाश होटल थाना कोतवाली जगदलपुर जिला बस्तर का होने से कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्र 150/2024 धारा 294, 323, 506, 376 भादवि होने से मामला कायम कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 फरवरी 2024 को प्रार्थिया अपने किसी काम से जगदलपुर आई थी। यहां पर एक होटल में प्रार्थिया के साथ आरोपी हर्ष कुमार शेण्डे निवासी न्यू गायत्री नगर रायपुर ने शारीरिक शोषण किया। इसके बाद 6 मार्च 2024 को हर्ष कुमार शेण्डे और सरोज शेण्डे दोनों ने इसी होटल के रूम नंबर 6 में पीड़िता से समझौता करने के नाम पर धमकी देते हुए मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पूर्व में भी उनके साथ अनाचार कर डरा धमका कर चुप रहने का दबाव बनाया था। आरोपी द्वारा समझौता करने के नाम पर अलग-अलग मोबाइल से कॉल कर घर के अन्य व्यक्तियों के द्वारा फोन कर डराया जाता रहा है। पुलिस ने आरोपी हर्ष कुमार शेण्डे के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दंतेवाड़ा में पीएचई में ईई के पद पर कार्यरत है। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर रवाना किया गया।

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