बड़ी खबर: सिविल जज परीक्षा और परिणाम को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया रद्द
बिलासपुर {दीपक दुबे} । हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि छात्रों से फिर से फीस न ली जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीजीपीएससी सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से बिना फीस लिए सिविल जज का एग्जाम कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई है।
प्रश्नपत्र में गड़बड़ी के चलते इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुडी की सिंगल बेंच ने ये निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने पीएससी को नए सिरे से परीक्षा लेने का आदेश दिया है।
हम आपका बता दें कि सीजीपीएससी के अधिकांश प्रश्नों में गलतियां थी। इसे लेकर 8 से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सीजीपीएससी सिविल जज की यह परीक्षा मई 2019 में हुई थी।