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आर्यन की बेल दूसरे दिन भी टली, कल दोपहर ढाई बजे फिर होगी सुनवाई…

मुंबई। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत आज दूसरे दिन भी टल गई। कल दोपहर ढाई बजे फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट में आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की। रोहतगी ने कहा- आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच उन्हें जमानत मिलने के बाद भी जारी रह सकती है।

आज सुनवाई की शुरुआत में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया, वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठाए। इससे पहले मंगलवार को एनसीबी ने आर्यन की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया था कि बाहर आने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इधर आर्यन की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने एनसीबी की पूरी थ्योरी को खारिज करते हुए आर्यन को बेकसूर बताया। मंगलवार को ही आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी थीं।

आज मामले की एक अन्य आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील अपना पक्ष और एनसीबी की ओर से तीनों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि आर्यन को 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया था और 8 अक्टूबर से वे आर्थर रोड जेल में कैद हैं। मंगलवार को ही एनडीपीएस कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों मनीष गढ़ियां और अविन साहू को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। दोनों को ड्रग पैडलिंग के आरोप में पकड़ा गया था, इसमें से मनीष के पास से 2.5 ग्राम ड्रग्स बरामद भी हुई थी। इनकी जमानत के बाद अब आर्यन की जमानत का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है।

इसी मामले में मंगलवार को एनसीबी  की ओर से दायर लिखित जवाब में कहा गया कि इस केस की जांच के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह देश छोड़कर भाग भी सकता है।

एनसीबी के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2021 को प्रभाकर सैल ने जो कथित हलफनामा दाखिल किया है, उससे यह बात साफ हो गई है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। एनसीबी का कहना है कि मामले पर सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले किसी भी कोर्ट में ऐसा कोई दस्तावेज क्यों दायर नहीं किया गया। इस हलफनामे को गोपनीय रूप से दाखिल किया गया और फिर मीडिया में व्यापक रूप से इसका प्रकाशन और प्रसारण किया गया। जबकि मामला कोर्ट में है।

उधर, आर्यन खान ने भी हलफनामा दायर करके कहा है कि एनसीबी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। हलफनामे में आर्यन ने बताया है कि वह खुद जांच एजेंसी के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रहा है। इस केस के कुछ स्वतंत्र गवाहों की तरफ से जो दावे, बयानबाजी हो रही है, उससे भी उसका कोई वास्ता नहीं है। इसे देखकर साफ है कि आर्यन ने नवाब मलिक या प्रभाकर की तरफ से लगाए आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। प्रभाकर वही शख्स है, जिसने आर्यन केस में 18 करोड़ रुपए में डील होने की बात कही है।

इससे पहले आर्यन की बेल एप्लिकेशन दो बार स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और किला कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जमानत खारिज करते हुए अदालत ने कहा था, ‘पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि आर्यन ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी में लगातार शामिल था।’ एनडीपीएस कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वॉट्सऐप चैट से भी यही लगता है कि आर्यन ड्रग्स सप्लायर के संपर्क में था। इस मामले में कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी थीं।

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