मध्य प्रदेश

एमपी में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान…

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधान सभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए संबंधित इलाकों में आचार संहिता लागू हो गयी है. कोरोना महामारी के कारण बदले माहौल में चुनाव की गाइड लाइन भी बदल गयी हैं. अब सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

 

उप चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही प्रदेश के चुनाव वाले इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर ने प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. अब सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और चुनाव ड्यूटी में लगे स्टाफ को चुनाव आचार संहिता के साथ-साथ कोविड-19 गाइड लाइन का भी पालन करना होगा. नामांकन दाखिल करते वक्त सिर्फ दो लोग ही साथ में जा सकेंगे. नामांकन दाखिल करने में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हो सकेगा.

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश

नामांकन दाखिल करते वक्त दो लोग ही साथ में जा सकेंगे. नामांकन दाखिल करने जाने में 2 गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी. उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की भी सुविधा भी रहेगी. डोर टू डोर प्रचार अभियान में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे. प्रचार-प्रसार के लिए भी सिर्फ पांच वाहनों को ही अनुमति मिलेगी. चुनाव की गतिविधि के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा. मतदान केंद्र पर भी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल कर वोटिंग में हिस्सेदारी कर सकें.

 

3 विधानसभा सीटों पर 6.80 मतदाता

जिन सीटों के लिए उपचुनाव होना है उनमें से खंडवा सीट पर 10.07 लाख पुरुष 9.61 लाख महिलाएं, 70 थर्ड जेंडर और 683 सर्विस वोटर फुल 19.69 लाख मतदाता हैं. 3 विधानसभा सीटों पर तीन लाख 52 हजार पुरुष, 3.28 लाख महिलाएं, 790 सर्विस वोटर सहित कुल 6.80 लाख मतदाता मतदाता हैं. इनमें से 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के 37919 और 23571 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं. खंडवा सीट पर कुल 2367 और 3 विधानसभा सीटों के लिए 837 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. जिन इलाकों में 1000 से ज्यादा मतदाता हैं वहां सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे.

 

20 हजार कर्मचारी होंगे तैनात

मतदान के लिए 20000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाएगी. मतदान केंद्र पर थर्मल जांच होगी और टोकन प्रमाण पत्र के आधार पर ही वोटिंग की जाएगी. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्र पर 15 से 20 लोगों के लिए 6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे. ताकि वोटिंग के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो सके.

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