पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय, अब 13 को होगी सुनवाई
पिछले साल 11 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषण का आरोप
भोपाल। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ बुधवार को आरोप तय कर दिए हैं। उनके खिलाफ 451, 504, 505( 1) ख ग 506 153 (1) 115 ,117 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अभियोजन ने भी इन्हीं धाराओं के तहत उनके खिलाफ अपराध पाते हुए विशेष कोर्ट में आरोप तय करने के लिए आवेदन लगाया था। इस दौरान पूर्व मंत्री राजा पटेरिया भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार किया और न्यायालय से विचारण के लिए आग्रह किया। जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को नियत की है।
गौरतलब है कि पिछले साल 11 दिसंबर को दोपहर में पवई स्थित विश्राम गृह परिसर के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटैरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेते हुए आपत्तिजनक भाषण दिया था। जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि यह मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देगा, दलितों वनवासी आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। यह कहते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि संविधान खतरे में है, यदि इसे बचाना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि उनके बयान की चौतरफा निंदा होने और बाद में कानूनी प्रावधान व बयान की गंभीरता का अंदाजा होने पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने अपने बचाव में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से उनका मतलब इन द सेंस राजनीति समाप्त करने से लेकर था।
कोर्ट ने ठुकराई अपील
यह वीडियो वायरल होने के बाद पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्हें कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा, इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजय दुबे की अदालत से उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। हालांकि राजा पटेरिया का विशेष कोर्ट ने आवेदन 3 जुलाई को खारिज कर दिया था। जिसमें उन्होंने इन आरोपों को झूठ बतलाते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। इस मांग को विशेष कोर्ट ने ठुकरा दिया था और उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे।