मध्य प्रदेश

पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को अब 5% ज्यादा महंगाई राहत मिलेगी, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महंगाई राहत में 5% की वृद्धि करने के बाद अब एमपी सरकार ने भी जारी किया आदेश

भोपाल. मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी के पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में भी 5% की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के पेंशनरों को वर्तमान में 28% डीआर का लाभ मिल रहा था। महंगाई राहत में 5% वृद्धि के बाद ये 28% से बढ़कर 33% हो गया है। प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बढ़ी हुई राशि 1 अक्टूबर से दी जाएगी, जो नवंबर माह की पेंशन में जुड़कर आएगी।

वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक 7वें वेतनमान में 5 और छठवें वेतनमान में 12% महंगाई राहत बढ़ाई गई है। इसमें 7वां वेतनमान ले रहे पेंशनर को 28 से बढ़कर 33% और छठवां वेतनमान लेने वाले पेंशनर को 189 से बढ़कर 201 की दर से महंगाई राहत मिलेगी। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों महंगाई राहत को बढ़ाने का फैसला लिया था, उसके बाद तय माना जा रहा था कि एमपी में भी महंगाई राहत को बढ़ाया जाएगा। दरअसल, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति के बाद ही प्रदेश में पेंशनर की राहत राशि बढ़ाने का फैसला होता है। वहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है, उसका 74% हिस्सा मध्यप्रदेश और 26% छत्तीसगढ़ राज्य वहन करता है। यह प्रावधान अविभाजित मध्यप्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है।

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