छत्तीसगढ़बिलासपुर

पंचायत सचिव ने कागजों में कराया शेड निर्माण, बिजली बिल की राशि में भी हेराफेरी, क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर भी की गड़बड़ी, सस्पेंड …

बिलासपुर । जिला पंचायत CEO हरिस ने अनुप यादव को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अनूप यादव जनपद पंचायत कार्यालय मस्तूरी में कार्य करेंगे। निलंबन अवधि में अनूप यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

जिला पंचायत CEO ने आर्थिक अनियमितता बरतने वाले पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है। सचिव पर कचरा शेड निर्माण, बिजली बिल और क्वारंटाइन सेंटर की राशि में हेराफेरी करने का आरोप है। मामला बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लखराम का है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिस से इस मामले की शिकायत की गई थी। उन्होंने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम ने जांच के बाद उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच में ग्राम पंचायत लखराम के तत्कालीन सचिव एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत दर्रीघाट के सचिव अनूप यादव वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए।

उन्होंने कचरा शेड निर्माण के लिए तीन लाख रुपये खाते से निकाले थे लेकिन स्थल निरीक्षण में कोई कार्य नहीं हुआ था। जांच में पाया गया कि सचिव अनूप यादव ने बिजली बिल के नाम पर 13 लाख की राशि का आहरण कर उसका दुरुपयोग किया। इसी प्रकार क्वारन्टीन सेंटर की समुचित व्यवस्था करने के लिए सरपंच और सचिव द्वारा 55 हजार रुपये का नकद आहरण किया गया और जांच में पाया गया कि आहरित राशि को दस्तावेजों में दर्ज तक नहीं किया गया।

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