शिवराज सरकार नेशनल हेराल्ड की भोपाल में 300 करोड़ की संपत्ति कर सकती है जब्त …
भोपाल। एमपी की शिवराज सरकार राजधानी के एमपी नगर क्षेत्र स्थित नेशनल हेराल्ड की 300 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर सकती है। यह संपत्ति नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए 30 साल की लीज पर दी गई थी। इसमें शर्त थी कि इस एक एकड़ भूमि का उपयोग दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे बेच दिया गया।
भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज की शर्त का उल्लंघन करने पर इसका नवीनीकरण न करते हुए इसे निरस्त करने की कार्यवाही की थी, लेकिन मामला न्यायालय पहुंच गया। बताया जाता है सरकार ने इस मामले में कानूनी पहलुओं का परीक्षण कराया तो यह बात सामने आई है कि न्यायालय ने संपत्ति की जब्ती पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसे देखते हुए संपत्ति को जब्त करने पर विचार किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रमुख सचिव को जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। 1981 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक लाख रुपये में एक एकड़ भूमि 30 साल की लीज पर आवंटित की थी। भूमि समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए दी गई थी। नियमानुसार इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां भूमि का दुरुपयोग हुआ। भूमि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेच दी गई। वर्ष 2011 में जब लीज नवीनीकरण का आवेदन भोपाल विकास प्राधिकरण के सामने आया तो शर्तों के उल्लंघन का मामला पाते हुए लीज को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसके विरोध में नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन न्यायालय पहुंच गया। इसके साथ ही दुकानदारों ने भी याचिका दायर कर दी। मामला भोपाल जिला न्यायालय में विचाराधीन है।
वर्ष 2007 से 2009 के बीच भूमि बेची गई थी। राज्य सरकार ने समूचे मामले में कानूनी राय ली तो पता चला कि किसी भी न्यायालय से जमीन को जब्त करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त नहीं करने जैसा कोई आदेश किसी अदालत द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए हम परीक्षण करा रहे हैं कि सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को व्यावसायिक उपयोग के लिए बेचा गया, लीज शर्तों का उल्लंघन किया गया। ऐसे अधिकारियों की भूमिका की जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।