नई दिल्ली

सलमान खुर्शीद को मिली राहत, कोर्ट ने कहा- सोच और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को अशुभ बादल से ढकने की अनुमति नहीं दी जा सकती…

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनकी किताब पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सोच और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को गैर-अनुरूपतावादी होने के अशुभ बादल से ढकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने खुर्शीद की नई किताब के प्रकाशन, सर्कुलेशन और बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम्स’ में कथित तौर पर हिंदुत्व के “मजबूत संस्करण” की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों के जिहादी इस्लाम से करने पर विवाद खड़ा कर दिया है।

हाईकोर्ट ने किताब की बिक्री और प्रकाशन में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो अदालत क्या कर सकती है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके बजाय लोगों से इस किताब को नहीं खरीदने या पढ़ने के लिए कहें। वकील विनीत जिंदल की याचिका में दावा किया गया था कि खुर्शीद की किताब दूसरों के विश्वास को प्रभावित करती है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने छह पेज के आदेश में फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर के हवाले से कहा, “जब तक मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हूं, मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक बचाव करूंगा” और जोर देकर कहा कि मुक्त भाषण “उत्साहपूर्वक संरक्षित होना चाहिए” जब तक कि कार्य निर्णायक रूप से संवैधानिक या वैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है।

उन्होंने कहा कि समसामयिक घटनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में असहमति का अधिकार या एक विरोधाभासी विचार व्यक्त करने का अधिकार एक जीवंत लोकतंत्र का सार है। हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक और कीमती अधिकारों को न तो प्रतिबंधित किया जा सकता है और ना ही इनकार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में किताब को पूरी तरह से विचार के लिए अदालत के सामने भी नहीं रखा गया था और पूरा मामला पूरी तरह से एक अध्याय से आने वाले कुछ अंशों पर आधारित था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि किताब ने अपने अध्याय ‘द केसर स्काई’ में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे कट्टरपंथी समूहों से की और कहा कि यह सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने जवाब दिया कि लोगों से कहें कि वे किताब न खरीदें या इसे ना पढ़ें। लोगों को बताएं कि यह बुरी तरह से लिखी गई है, (उन्हें बताएं) कुछ बेहतर पढ़ें। जो लोग नाराज हैं उन्हें अपना अध्याय खुद लिखना चाहिए।

जस्टिस वर्मा ने टिप्पणी की कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। किसी ने उन्हें इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा है। याचिका में दलील दी गई थी कि लेखक एक सार्वजनिक हस्ती हैं और किताब के संबंध में पहले ही हिंसा की घटना हो चुकी है। इसने दावा किया था कि किताब के कुछ अंश राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और सद्भाव के लिए खतरा पैदा करते हुए “हिंदू समुदाय को आंदोलित” कर रहे थे।

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