नई दिल्ली

संदिग्ध आतंकी राशिद जफर की तिहाड़ में लात-घूसों से पिटाई और जय-श्री-राम बुलवाने के मामले में कोर्ट ने जेल से मांगी रिपोर्ट …

नई दिल्ली (पंकज यादव) । आईएसआईएस के कथित आतंकी राशिद जफर की जेल में अन्य कैदियों द्वारा पिटाई करने और जबरन जय-श्री-राम का नारा लगवाने के मामले में दायर याचिका को सुनवाई के लिए अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन सोमवार को इस याचिका पर घटना को लेकर अपना पक्ष रखे।

पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कथित आतंकी तरफ से उनके वकील एमएस खान व कौसर खान द्वारा दाखिल याचिका पर संज्ञान लिया। हालांकि, शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सबसे पहले इस घटना को लेकर जेल प्रशासन का पक्ष जानने की मंशा जाहिर की, जिसके बाद सुनवाई को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।

दरअसल इस मामले में आईएसआईएस के कथित आतंकी राशिद जफर ने आरोप लगाया है कि जेल में उसके साथ बंद कैदियों ने उसके साथ लात-घूसों से जमकर मारपीट की और उसे जबरन जय-श्री-राम का नारा बोलने के लिए मजबूर किया। कैदी ने इस मामले की जांच कराने व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस आरोपी को वर्ष 2018 में सुसाइड बम अटैक व देश के विभिन्न हिस्सों में बम धमाके की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तभी से यह न्यायिक हिरासत में जेल में है।

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