मध्य प्रदेश

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को समन भेजने पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को ईडी द्बारा बिना कारण बताए नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तलब किया है। इस संबंध में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ज्ञात हो कि, दो महीने पहले ईडी ने डॉ. गोविंद सिंह को दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई मई में तय की है।

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