छत्तीसगढ़

इस नगर पालिका क्षेत्र में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन : कलेक्टर ने जारी किये आदेश

नारायणपुर । नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 27 जुलाई से 02 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उक्त आशय के आदेश आज शाम जारी कर दिये हैं। आदेश में लोगों से कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है। आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव का पालन कराना आवश्यक हो गया है। जिसे देखते हुए शहरी क्षेत्रों में यह लॉकडाउन किया जा रहा है।

आदेश में नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, हाट-बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी। चिकन, मटन, मछली के विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। बाहर निकलने पर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

किसी भी स्थिति में 2 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे, परन्तु ऑनलाईन, डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, व्यायाम शाला, स्टेडियम, खेल परिसर, सार्वजनिक पार्क, सिनेमा हॉल, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियॉ, रैली एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक, घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है।

नगर पालिका परिषद, नारायणपुर क्षेत्र में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन, प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नही किया जायेगा, किन्तु अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय/अधिकारी-कर्मचारी जैसे कि राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरबिग्रेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं यथा अस्पताल पूर्वानुसार संचालित रहेंगी, किन्तु कार्यालयों में आम नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। इन सेवाओं में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी को आवागमन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यकतानुसार ‘पास‘ प्रदाय किये जायेंगे। पास जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा) नारायणपुर को अधिकृत किया गया है। अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर, शेष शासकीय कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी को घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) एवं सदैव मोबाईल/टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे एवं आवश्यक नस्तीयों/डाक के लाने-ले जाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अत्यंत आवश्यकता होने पर अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाये। इसके लिए कन्ट्रोल रूम (दूरभाष नंबर 07781-252214) पर विभाग के जिला प्रमुख द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का विवरण नोट कराए जाने पर आवागमन अनुमति हेतु तदाशय के निर्देश तत्काल जांच नाका को प्रसारित किए जाएंगे।

आदेश में भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को आवागमन की अनुमति होगी। स्वास्थ्य सेवायें चालू रहेंगे। अग्निशमन सेवायें की अनुमति रहेगी। ए.टी.एम. संचालित होंगे, नकद डालने हेतु वाहन एवं कर्मी के आवागमन की अनुमति होगी। पोस्टल सेवायें चालू रहेंगे। टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें चालू रहेंगे। पेट्रोल-डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस चालू रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों को आवागमन अनुमति होगी परंतु संबंधित व्यक्ति का सक्षम प्राधिकारी से पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 7 बजे तक दूध बांटने, विक्रय हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। न्यूज पेपर हॉकर अखबार वितरण हेतु प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक की अनुमति होगी। दवाई की दूकानें प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। परंतु जिला अस्पताल परिसर के 50 मीटर के दायरे के मेडिकल दुकाने 24 घंटे खुली रह सकेंगी। समस्त मेडिकल दुकानों के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि दुकान पर आए किसी व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे हों अथवा इन लक्षणों से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए दवा की मॉग करने पर डॉक्टर द्वारा जारी दवा पर्ची के अनुसार ही दवा दिया जाना अनिवार्य है, तथा बगैर डॉक्टर द्वारा जारी पर्ची के दवा नही दिया जावे। मेडिकल दुकानों में आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी कन्ट्रोल रूम (टेलीफोन नम्बर 07781.252245) में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। फुटकर सब्जी, फल एवं अण्डा दुकानें निर्धारित स्थल पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जा सकेगी।

सब्जी/फल/अण्डा दुकानों हेतु साप्ताहिक बाजार बखरूपारा,  रामकृष्ण आश्रम के पास और बुधवारी बाजार स्थल  थोक सब्जी, फल एवं अण्डा विक्रेताओं के वाहनों के नगरपालिका क्षेत्र में संचालन एवं थोक विक्रय हेतु प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक का समय एवं स्थान-साप्ताहिक बाजार स्थल, बखरूपारा नियत किया जाता है। कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियों (इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल हैं) को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक अनुमति होगी। कृषि आदान विक्रय ईकाईयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को  इसके सप्लाई चेन सहित प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक अनुमति होगी।

सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।

स्वास्थ्यगत जांच हेतु मरीजों के साथ 01 अन्य व्यक्ति को चिकित्सालय जाने की अनुमति होगी। चेक पोस्ट/जॉच नाका को पार करते समय ऐसे व्यक्तियों का विवरण नाका प्रभारी द्वारा रजिस्टर में नोट किया जाएगा। चिकित्सालय में जांच/ईलाज हेतु आने वाले समस्त मरीजों को जांच करने वाले चिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान किया जावे, जिसमें संबंधित के ईलाज की तिथी एवं समय अंकित हो । चिकित्सालय से वापसी के दौरान उसी चेक पोस्ट/जॉच नाका पर, चिकित्सालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदाय टोकन दिखाया जाकर एण्ट्री करवाना अनिवार्य होगा । यदि कोई व्यक्ति चिकित्सालय जाने हेतु चेकपोस्ट पार करने के उपरांत वापसी में जांच पर्ची/टोकन को दिखाकर, रजिस्टर में एन्ट्री नही कराते हैं तो यह प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन माना जाकर दण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी। महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित् करना होगा ।

विवाह कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं अनुमति में विहित संख्यानुसार ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । यह संख्या किसी भी स्थिति में 50 से अधिक नही होगी किन्तु परिस्थिति/स्थान को देखते हुए कम की जा सकती है। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्टि संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी । मृत व्यक्ति के अंतिम दर्शन के समय पर भी यह सीमा लागू होगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा-188 के तहत दण्डनीय होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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