छत्तीसगढ़रायपुर

मां से अवैध संबंध, होटल में साथी डॉक्टर की गला दबाकर हत्याकर पंखे से लटकाया, आरोपी एसईसीएल कर्मी गिरफ्तार …

रायपुर । बीते शनिवार को गंज पुलिस को सूचना मिली थी कि, गुरुनानक चौक स्थित होटल संदीप में एक डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर जितेन्द्र विश्वकर्मा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के साथी अजय निषाद से घटना के संबंध में पूछताछ की।

राजधानी के होटल के कमरे में पंखे से लटके मिले डॉक्टर की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में मृतक का साथी उसका हत्यारा है, इसलिए पुलिस ने आरोपी अजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एसईसीएल कर्मी है, जो मध्यप्रदेश के कोतमा का रहने वाला है।

पूछताछ में अजय ने बताया कि, मृतक अपनी पत्नि के साथ फोन में बात कर रहा था इसी दौरान किसी बात को लेकर वह शराब पीकर शोर मचाकर हंगामा करने लगा। कमरे में रखे सामान, आईना तोड़ दिया। जिस पर अजय निषाद अपने दोस्त मृतक को समझाया और जोमैटो से मंगावाए खाना पार्सल को लेने नीचे गया। जब पार्सल लेकर करीब 10 मिनट बाद ऊपर कमरे में आया तो देखा कि जितेंद्र विश्वकर्मा बेड शीट को फंदा बनाकर पंखे में लटका हुआ है।

दरअसल, आरोपी ने इस तरह से सभी को समझाया कि लगभग पुलिस सहित सभी ने आरोपी अजय की बात मान लिया था। लेकिन जब मृतक की पीएम रिपोर्ट सामने आई तो पता कि, डॉक्टर की गले (Doctor Death) में दबाव के चिन्ह थे, साथ ही मल्टीपल फेक्चक समेत अधिक मात्रा में ऐल्कोहल लेना पाया गया। पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस का संदेह अजय पर गया और उस आधार पर अजय निषाद को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई।

आरोपी अजय ने बताया कि वह एस.ई.सी.एल. कोतमा अनुपपुर (म.प्र.) में कार्यरत है और उसका मृतक जितेंद्र विश्वकर्मा के साथ घरेलू संबंध था। साथ ही एक-दूसरे के घर आना-जाना था। मृतक जितेंद्र विश्वकर्मा का आरोपी की मां के साथ अवैध संबंध था इस बात की जानकारी आरोपी को होने पर वह जितेंद्र विश्वकर्मा की हत्या करने की योजना बना डाली।

योजना के अनुसार आरोपी ने मृतक को रायपुर में काम होना कहकर रायपुर लाया एवं उक्त होटल में दोनों रूके तथा आरोपी ने मृतक को जमकर शराब पिलाया जिससे वह बेसुध हो गया। इसी दौरान आरोपी ने मृतक का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मृतक को फांसी पर झूलाकर पुलिस सहित सभी को झूठी कहानी बताई। आरोपी के खिलाफ 302, 201 भादवि. का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रहीं हैं।

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