प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का किसान कैसे उठा सकतें हैं फायदा, जानिए सरकार के नए ऐलान के बारे में …
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री सिचांई योजना के तहत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को पंजीकृत फर्म से स्प्रिंकलर पाइप खरीदने के बाद बिल के साथ आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा।
साल 2015 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गई थी। जिसे अब दो साल यानी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि खेती करते वक्त किसानों को पानी की कमी न हो। इसीलिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। केंद्रीय सरकार ने इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने के लिए सरकार लागत का 80 से 90 फीसदी की छूट मिलती है। इस विधि से खेत को बिना समतल किए ही सिंचाई की जा सकती है। ढलानों या कम ऊंचाई पर ये विधि बहुत प्रभावी हो रही है।
कौन उठा सकता है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का फायदा : इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानो के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए . इस योजना इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे . PM Krishi Sinchai Yojana के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
पीएम कृषि सिचांई स्कीम 2021 का लाभ उन संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से Lease Agreement के तहत उस भूमि पर खेती करते हो. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।
कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का फायदा : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए किसानों को आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानो की ज़मीन के कागज़ात, जमीन की जमा बंदी (खेत की नकल), बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर की जरुरत होती है।
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