छत्तीसगढ़बिलासपुर

संजू हत्याकांड में जमानत अर्जी खारिज, कपिल की पत्नी सुमित्रा त्रिपाठी और सह आरोपी अभिषेक मिश्रा ने प्रस्तुत की थी जमानत अर्जी …

बिलासपुर । कोर्ट ने शहर के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अर्जी नामंजूर कर दी है। शैलेंद्र नगर सकरी निवासी सुमित्रा त्रिपाठी पति कपिल उर्फ ईशान त्रिपाठी और वाराणसी के विरदोपुर निवासी अभिषेक मिश्रा पिता प्रकाश चंद्र मिश्रा ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ सकरी थाना ने अपराध क्रमांक 641/2022 में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ सकरी थाने में आईपीसी की धारा 341, 201, 120बी, 302, 34 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर 25 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।

साथ ही उन्हें 25 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया। फिलहाल दोनों न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दोनों ने कोर्ट में अलग- अलग जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्होंने बताया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभिषेक की तरफ से प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि घटना के दिन वह बनारस में अपने घर पर था, उसे मात्र संदेह के आधार पर प्रकरण में फंसाया गया है। विचारण में समय लगने की संभावना है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए।

14 दिसंबर 2022 को प्राणनाथ उर्फ संजू त्रिपाठी अपनी हेक्टर कार क्रमांक सीजी 10 ए जेड 2608 से ग्राम सावाताल स्थित अपने फार्म हाउस से वापस बिलासपुर आ रहा था। इसी दौरान सकरी में अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर संजू त्रिपाठी की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी किरण त्रिपाठी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ विवेचनाधीन अपराध गंभीर प्रकृति का है। विवेचना अपूर्ण है, अपराध की प्रकृति व प्रकरण की सभी परिस्थिति को देखते हुए जमानत पर रिया किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी की पत्नी सुमित्रा त्रिपाठी ने भी जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। बताया कि उसका एक छोटा बच्चा भी जेल में है। उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। शूटरों ने योजनाबद्ध तरीके से बंदूक से गोली मारकर संजू त्रिपाठी की हत्या की। इस अपराध के संबंध में सुमित्रा त्रिपाठी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की योजना में शामिल नहीं है। विशेष लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त करने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुमित्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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