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अब रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो सीधे जब्त होगा वाहन, ट्रैफिक नियम अब हुए और भी सख्त…

भुवनेश्वर. ट्रैफिक पुलिस एसपी जयद कुमार दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन वाहनों के मालिक कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लाने के बाद ही गाड़ी ले जा सकते हैं. गलत रूट पे चलाते हुए पाए जाने पर सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा. गाड़ी को वहीं उसी वक्त जब्त की जाएगी और कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लाने पर ही गाड़ी वापस की जाएगी.

त्योहारों का सिजन शुरू हो गया है. मार्केट और सड़कों पर पहले से ज्यादा चहल पहल है. खासकर भीड़ की स्थिति में यदि गलत रूट (रॉन्ग साइड) पर गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी बृद्धी हो रही है. ऐसे में राजधानी में ट्रैफिक रूल और भी सख्त हो गए हैं. अब ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के विभिन्न सड़कों और बाजारों में चेकिंग तेज कर दी है.

ट्रैफिक पुलिस स्टेशन-1 और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन-2 द्वारा सख्त चेकिंग की जा रही है. इस चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गलत रूट पर चलने वाले 102 से ज्यादा गाड़ियों जब्त किया है.

एसीपी ने बताया कि हेलमेट न पहनना, लाइसेंस न होना, बीमा न होना जैसी कुछ अन्य गलतियां होने पर भी बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. एसपी ने आगे कहा कि जैसे-जैसे दुर्गा पूजा का समय आ रहा है वैसे ही सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है. एसे में चेकिंग और भी सख्त होगी.

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