राजस्थान

बीकानेर : एफएसटी के 6 और एसएसटी के 14 अधिकारी निलंबित

बीकानेर.

लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सौंपे गए कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) के 6 और स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) के 14 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार निलंबनावधि के दौरान निलंबित कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बुधवार रात से ही तुरंत प्रभाव से उपस्थिति देनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्यों के लिए नियुक्त किए गए कार्मिकों के चुनाव ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने, निर्वाचन संबंधी दायित्वों में लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी कार्मिक और अधिकारी चुनाव दायित्वों को पूरी गंभीरता से संपादित करें। चुनाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव सम्पादन के उद्देश्य से गठित विभिन्न प्रकोष्ठों, सर्विलांस टीम, मतदान कार्मिकों इत्यादि की नियुक्ति के समस्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में सक्षम स्तर से संबंधित कार्मिक को सूचना तामिल करवाई जा चुकी है। यदि किसी भी कार्मिक की ओर से निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध निर्वाचन नियमों के अधीन सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि इस संबंध में सभी उपखंड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को भी अब तक हुए कार्यों और कार्मिक दायित्वों, ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों आदि के संबंध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन प्रकिया में नियुक्त सभी कार्मिक सौंपे गए निर्वाचन दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए कार्य करें. कार्मिक अपने जिम्मेदारियां का पदभार तुरंत ग्रहण करें। निगरानी तंत्र को एक्टिव करने के लिए एफएसटी, एसएसटी, सेक्टर अधिकारियों सहित सभी टीमें वांछित रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रकिया को सफलतापूर्वक संपादित करवाने के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में नियुक्त कोई भी कार्मिक या अधिकारी बिना अनुमति के अवकाश नहीं लेंगे और मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी कार्मिक की ओर से लापरवाही पाए जाने पर इसे गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन नियमों के अधीन सख्त कार्रवाई होगी।

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