राजस्थान

26 मार्च तक अनिवार्य रूप से सम्बंधित क्षेत्र के थाने में जमा कराने होंगे हथियार

सिरोही.

सिरोही जिले में निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, स्वतंत्र, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट शुभम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित/ निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जमा करवाना होगा।

सिरोही जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में रह रहे शस्त्रधारक और शस्त्र लाईसेंस धारक, चाहे उनके शस्त्र लाईसेन्स इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलों अथवा देश के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया हो, ऐसे सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित/ निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जमा करवाना होगा। जमा शस्त्र पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से चुनाव परिणाम जारी होने के एक सप्ताह बाद पुनः प्राप्त किए जा सकेंगे। शस्त्र जमा कराने वाले अनुज्ञापत्र धारकों को शस्त्र जमा किए जाने की रसीद भी दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेटन सभी शस्त्रों को 26 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करवाने की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। छूट चाहने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों को प्रार्थना पत्र संबंधित थानाधिकारी को 26 मार्च, 2024 तक प्रस्तुत करना होगा। जो लंबे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं है। यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी अपनी आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो वो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

निर्णय की पालना नहीं करने वाले शस्त्रधारकों के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959, आयुध नियम 2016 एवं आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी गई है।

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