नई दिल्ली

कोबरा से पत्नी को कटवाकर मारा, फोरेंसिक दवा, फाइबर डेटा, जानवर के डीएनए और अन्य सबूतों का विश्लेषण के बाद कोर्ट ने माना युवक को दोषी ….

नई दिल्ली। पत्नी को कोबरा सांप से कटवा कर हादसे का रूप दे रहे पति की होशियारी धरी की धरी रह गई। अंतत: उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसका जुर्म भी साबित हो गया। इस मामले में कोल्लम की छठी अतिरिक्त सत्र अदालत ने पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सूरज को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषी को सजा बुधवार को सुनाई जाएगी।

केरल की एक अदालत ने सांप के काटने से हुई 25 वर्षीय महिला की मौत मामले में पति को दोषी करार दे दिया है। दोषी पति को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल, दोषी पति ने सो रही पत्नी को सांप से कटवाकर मौत की नींद सुला दिया था।

मामला पिछले साल मई माह का है, जब सूरज ने अपनी पत्नी उथरा को नींद में ही कोबरा सांप से कटवाकर मौत की नींद सुला दिया था। इस मामले में कोल्लम की छठी अतिरिक्त सत्र अदालत ने पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सूरज को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषी को सजा बुधवार को सुनाई जाएगी।

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने कहा कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है। इसमें आरोपी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया है। मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से एक हत्या के मामले की जांच की गई और उसका पता लगाया गया।

तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से बात करते हुए अनिल कांत ने कहा, “मामला मुश्किल था लेकिन जांच दल ने मामले को सुलझाने के लिए फोरेंसिक दवा, फाइबर डेटा, जानवर के डीएनए और अन्य सबूतों का विश्लेषण करने में बहुत मेहनत की।”

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