मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में फिल्म शूटिंग की परमिशन अब 15 दिन में मिलेगी, फिल्म शूटिंग परमिशन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में शामिल ….

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म-मेकर्स को दी जाने वाली ‘शूटिंग परमिशन’ को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में शामिल किया गया है। संबंधित जिलों के कलेक्टर 15 दिन की निश्चित समय-सीमा में फिल्म शूटिंग परमिशन जारी करेंगे।

यह जानकारी प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी दृश्यों से फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। लोक सेवा गारंटी में आने से फिल्म निर्माताओं को अब समय-सीमा एवं सरलता से फिल्म शूटिंग की परमिशन मिल सकेगी।

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