मध्य प्रदेश

सोनोग्राफी में लापरवाही करने पर डॉ. डोडानी एक वर्ष तक अपात्र

भोपाल। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं मध्यप्रदेश विशेष अधिकारी, मध्यप्रदेश मेडिकल कॉउन्सिल भोपाल ने डॉ. श्रीमती माया डोडानी, इशाकृपा नर्सिंग होम कोह-ए-फिजा भोपाल को सोनोग्राफी में गलती करने और लापरवाही बरतने का दोषी पाये जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिये सोनोग्राफी कार्य करने से अपात्र घोषित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने जारी आदेश में डॉ. श्रीमती डोडानी को 11 दिसम्बर 2023 तक की अवधि के लिये प्रतिबंधित कर दिया है।

Back to top button