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एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर CBI करेगी जांच ….

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में वर्ष 2018 में दो मासूम बच्चों सहित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिले के बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई। जहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड पर यह आदेश दिया है।

महासमुंद जिले के ग्राम किशनपुर में 31 मई 2018 को योगमाया साहू (28 वर्ष) उसके पति चैतन्य साहू (30 वर्ष), कुणाल साहू (9 वर्ष) और तन्मय साहू (7 वर्ष) की हत्या कर दी गई थी। सभी की बड़ी बेरहमी हत्या की गई थी। योगमाया गांव के उप स्वास्थ केंद्र में काम करती थी और वहीं परिवार के साथ निवास करती थी। उप स्वास्थ्य केंद्र से लगे घर पर ही योगमाया, उसके पति चैतन्य और दोनों बच्चे तन्मय और कुणाल को मारा गया था।

पुलिस की जांच से असंतुष्ट चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू ने अपने वकील राघवेंद्र प्रधान के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। परिजनों ने पुलिस के बताई गई थ्योरी के अलावा कई बिंदू पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।

परिजनों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना दिया। परिजन सड़क पर उतर आए। मामले में काफी बवाल हुआ था। तब पुलिस ने एक आरोपी धर्मेंद्र बरिहा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि धर्मेंद्र बरिहा चोरी करने घर में घुसा था, जिसे चैतन्य ने पकड़ लिया और उसने सबको मार दिया। पुलिस के इस बयान से परिजन संतुष्ट नहीं हुए।

परिजनों का कहना था कि 4 लोगों को इतनी बेहरमी से एक शख्स कैसे मार सकता है। परिजनों के बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराया था। जिसमें उसने 4 और आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने फूल सिंह यादव, गौरी शंकर केवट, अखंडल प्रधान व सुरेश खुंटे को गिरफ्तार किया है। इस केस में पुलिस ने अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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