मध्य प्रदेश

यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाएं या नहीं, MP हाईकोर्ट आज करेगा फैसला

जबलपुर
भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर का रासायनिक कचरा हटाए जाने संबंधी प्रकरण की सुनवाई छह जनवरी को होगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने दिसंबर माह में हुई सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड परिसर का जहरीला कचरा एक माह में हटाने के निर्देश दिए थे।

इस सिलसिले में एक सप्ताह में संयुक्त बैठक कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहा गया था। यह चेतावनी भी दी गई थी कि यदि कोई विभाग आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसके प्रमुख सचिव के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव व भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

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