मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आदेश पर पीटीए और पीएसए में दो फाड़

पालक संघ (पीटीए) ने किया समर्थन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (पीएसए) ने जताया विरोध

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्य सूचना आयोग के आदेश पर मध्यप्रदेश के एसोसिएशन बंट गए हैं। इस आदेश का जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (पीएसए) ने राज्य सूचना आयोग के आदेश का विरोध किया है और सूचना आयोग के आदेश को कोर्ट में चैलेंज करने का निर्णय लिया है, वहीं पालक संघ (पीटीए) इसके समर्थन में उतर आया है।

राज्य सूचना आयोग के आदेश पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (पीएसए) के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि राज्य सूचना आयोग ने नियम विरुद्ध जाकर काम किया है। नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे स्कूल जो सरकार से किसी तरह पोषित नहीं होते ना ही अनुदान पाते हैं ना सरकार से जमीन ली है। ऐसे संस्थाएं सूचना अधिकार नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। देश में संभावित मध्यप्रदेश में ही ऐसा पहला ऑर्डर निकला है। इस ऑर्डर का हम सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

वहीं, पालक संघ (पीटीए)  के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने कहा है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा जिस तरह निर्देश दिया है, कि निजी स्कूलों की मान्यता पर आरटीआई के तहत आना चाहिए ताकि मनमानी रुक सके। यह एक्ट 2005 में बना था, लेकिन 18 साल बीत जाने के बाद भी अगर इस तरह के निर्देश निकालते हैं तो पालक महासंघ ने आयुक्त सरकार को धन्यवाद दिया है। पालक महासंघ ने मांग की है कि अकेले मान्यता ही क्यों, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पहलू आते हैं उन सभी को आरटीआई के तहत होना चाहिए। ताकि अभिभावक अपने बच्चों के लिए निजी स्कूलों में फीस देता है तो उसका मौलिक अधिकार भी जानकारी लेने का है।

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