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पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कसा तंज, कहा-कर्म पीछा नहीं छोड़ते

नई दिल्ली
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी तंज कसा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजार के पूरे ग्रुप को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर गैरजिम्मेदाराना, आधारहीन आरोप लगाने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा दावा करते रहे कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन वह कभी पेश नहीं कर पाए। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा, कर्म पीछा नहीं छोड़ते।

बता दें की हाल ही में शर्मिष्ठा बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के ही लोग उन्हें ट्रोल रहे हैं। उन्होंने कहा था की पार्टी का आलोचना करने के बाद कांग्रेसी उनके पीचे पड़ गए हैं। मुखर्जी ने कहा, जब से मेरे पिता की किताब आई है और मैंने उनके द्वारा लिखी गई बातों को लोगों के सामने रखा है। कांग्रेस के लोगों को यह सब रास नहीं आ रहा है और वे मुझे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ बताया उसमें कांग्रेस की खूब तारीफ भी की गई है लेकिन उसपर ध्यान ना देकर लोग केवल राहुल गांधी वाली बात को पकड़ रहे हैं। किताब में कहा गया था कि राहुल गांधी अभी परिपक्व राजनेता नहीं बन पाए हैं।

जयपुर साहित्य उत्सव में उनको ना बुलाए जाने पर उन्होंने कहा था, हाल ही में मैंने इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैं भी कांग्रेस की ही कार्यकर्ता हूं। अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बने रहना है तो अब गांधी-नेहरू वाली राजनीति से भी आगे सोचना होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि आगे वह किसे अपना चेहरा बनाएगी। जब राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा थे तो दो बार लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार चुकी है।

अब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तंज कस दिया है। बता दें कि गुरुवार को ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। इससे पहले उन्हें एजेंसी कई बार समन भेज चुकी थी लेकिन वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। दो घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत के लिए केजरीवाल ने याचिका फाइल की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

 

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