मुंगेली। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने गुरू घासीदास जयंती 18 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन अर्थात 18 दिसम्बर को जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने, सी.एस.-2(घ) और एफ.एल.-1(घघ) की फुटकर दुकाने तथा भण्डारण मद्य भण्डागार बंद रहेगी। इसी तरह जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वसंत ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है।
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