18वें जन्मदिन पर वोटर लिस्ट में नाम का तोहफा
अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नहीं होगी भटकने की जरूरत, सब कुछ होगा ऑटोमेटिक
भोपाल। क्या हो कि आप 18 साल के हों और आपका नाम खुद-ब-खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाए? अभी तक तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जल्द ही ऐसा हो सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसके कानून बनने के बाद 18 साल के होते ही व्यक्ति का नाम खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। यही नहीं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वोटर लिस्ट से उसका नाम भी अपने आप ही हट भी जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार संसद में एक बिल लेकर आएगी, जिसमें बर्थ और डेथ रजिस्टर को वोटर लिस्ट से जोडऩे का प्रावधान होगा।
लाइसेंस-पासपोर्ट बनवाना भी होगा आसान
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, 1969 में संशोधन के लिए बिल लाया जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने से लेकर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक, कई चीजें काफी सुविधाजनक हो जाएंगी। अगर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को सही तरीके से संरक्षित रखा जाए तो जनगणना के बीच में ही समग्र विकास के लिए योजना बनाने में आसानी होगी।
यह होगा प्रावधान...
अमित शाह ने बताया कि डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्टोरल रोल से जोडऩे के लिए एक बिल लाया जाएगा। इसके तहत, जैसे ही कोई व्यक्ति18 साल का होगा, उसका नाम खुद-ब-खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह से जब व्यक्ति की मौत होगी, तो इसकी जानकारी अपने आप चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद वोटर लिस्ट से उस व्यक्ति का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
कैसे होगा यह सब?
पिछले साल अमित शाह ने बताया था कि अगली जनगणना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ये 100% सटीक होगी और इससे अगले 25 साल के लिए विकास योजना बनाई जाएगी। ई-जनगणना के लिए एक सॉफ्टवेयर बनेगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार होगी। इसकी मदद से लोग घर बैठे ही अपना डेटा अपडेट कर सकेंगे। जन्म से मृत्यु तक की तारीख जनगणना से जुड़ी होगी। बच्चे के जन्म के साथ ही तारीख जनगणना कार्यालय में दर्ज हो जाएगी। जब वो 18 साल का होगा, तो उसका नाम ऑटोमैटिकली लिस्ट में जुड़ जाएगा और जब मौत होगी तो उसका डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा।