नई दिल्ली

अब मेडिकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए होगी कॉमन काउंसलिंग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रस्ताव….

नई दिल्ली । राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए नियमों में NEET-UG मेरिट लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया है। इन नए नियमों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 या GMER-23 कहा गया है।

एनएमसी ने 2 जून को एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि मौजूदा नियमों या अन्य एनएमसी नियमों में किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आम काउंसलिंग होगी।

इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीट मैट्रिक्स पर आधारित होगी, लेकिन आम काउंसलिंग के कई राउंड हो सकते हैं, जैसा कि आवश्यक हो।

अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) आम काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा और धारा-17 के तहत नामित प्राधिकरण प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगा। सरकार काउंसलिंग के लिए एक नामित प्राधिकरण नियुक्त करेगी और सभी स्नातक सीटों के लिए अपनी एजेंसी और पद्धति तय करेगी और अधिसूचित करेगी।

नियमों में कहा गया है कि कोई भी चिकित्सा संस्थान इन नियमों के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातक चिकित्सा शिक्षा (जीएमई) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

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