बीईओ राजेंद्र शुक्ला की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अयोग्य माना
पामगढ़। हाईकोर्ट ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पामगढ़ में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र शुक्ला की नियुक्ति को अयोग्य घोषित कर सालिक राम रत्नाकर को ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का आदेश संचालक लोक शिक्षण संचनालय रायपुर, कलेक्टर जांजगीर, जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर को दिया है।
विदित हो की सालिक राम रत्नाकर १९-१२-२०१८ को पामगढ़ में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य भार ग्रहण किया था। अभी उसका कार्य काल ९माह भी पूरा नहीं हुआ था कि उसे हटा कर एक ब्याख्याता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को नियुक्त कर दिया गया। जिसके खिलाफ रत्नाकर ने हाई कोर्ट पर अपना रीट दायर किया जिस पर कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राजेंद्र शुक्ला की नियुक्ति को नियम विरूद्घ बताते हुए रत्नाकर को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया है।