मध्य प्रदेश

एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मानहानि का मामला

दिग्विजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पैसे लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाया था

ग्वालियर। राज्यसभा सदस्य और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर भाजपा के एक नेता द्वारा मानहानि का मामला दर्ज कराने के बाद ग्वालियर की अदालत में आरोप तय किए हैं। इस मामले में कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख तय की है।

भाजपा नेता एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायालय में इस परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड प्रवास के दौरान एक पत्रकार वार्ता में भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनकी मानहानि की है। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पैसे लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने की बात कहकर मानहानि की थी। इस पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेंद्र सैनी की अदालत में भादंवि की धारा 500 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

मामले में दिग्विजय को कोर्ट से मिली थी हाजिरी माफी

केस दर्ज होने के बाद दिग्विजय के वकील की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन में कहा था कि अति-आवश्यक कार्य से व्यस्त होने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मौखिक तर्क यह दिया गया कि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। इसके बाद कोर्ट ने दिग्विजय के खिलाफ धारा 500 के तहत आरोप निर्धारित करते हुए परिवादी अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के साक्ष्य के लिए मामला 21 दिसंबर 2022 के लिए नियत कर दिया था। इस तारीख पर कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोप तय कर 21 दिसंबर 2022 को साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख तय की है।

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