मध्य प्रदेश

रिश्वतखोर डॉ. राजेंद्र कुमार गुप्ता को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड

फरियादी के साले के हाथ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए ली थी पांच हजार की रिश्वत

रीवा। लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना द्वारा 27-3-2023 को पारित निर्णय में आरोपी डॉ. राजेंद्र कुमार गुप्ता ( आरके, गुप्ता) तत्कालीन अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सतना को धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए के अर्थदंड एवं धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास  व 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

डॉ. राजेंद्र कुमार गुप्ता (आरके गुप्ता) तत्कालीन अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सतना द्वारा शिकायतकर्ता रमइया अहिरवार के साले की हाथ की हड्डी का ऑपरेशन करने के एवज में 5 हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय सतना में दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था, जहां विशेष न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत यह निर्णय दिया गया है।

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