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आंध्र प्रदेश में अब नहीं होंगी 3 राजधानियां, विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने कानून वापस लेना का किया ऐलान …

अमरावती । आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपने उस कानून को वापस लेने का ऐलान किया है जिसके मुताबिक, राज्य में तीन राजधानियां बनाई जानी थी। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कैबिनेट के साथ आपात बैठक बुलाकर यह फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद बीते साल जून में बना कानून वापस लिए जाने का निर्णय किया गया है।

राज्य की पिछली टीडीपी सरकार द्वारा 2015 में अमरावती को राजधानी बनाए जाने के खिलाफ आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डिवेलपमेंट (रिपील) एक्ट को लाया गया था। इसके तहत राज्य में एक्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियल और लेजिस्लेटिव राजधानी के तौर पर विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती को रखने का फैसला किया गया था।

मंत्री कोडाली ननी ने रिपोर्टर्स को बताया कि सीएम रेड्डी सोमवार को विधानसभा में इस फैसले पर विस्तृत बयान देंगे। वहीं, राज्य के महाधिवक्ता सुब्रमण्यम श्रीराम ने हाई कोर्ट को कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी।

हाई कोर्ट की खंडपीठ तीन राजधानियां बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इसी माह यानी 15 नवंबर से सुनवाई कर रही थी। अमरावती को राजधानी बनाए जाने के लिए जिन किसानों ने अपनी 34 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि दी थी, उन्होंने इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में 100 से ज्यादा अर्जियां दायर की गई थीं।

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