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सुरक्षा के नाम पर कॉलोनियों और सोसाइटियों के गेट बंद नहीं कर सकते …

नई दिल्ली। सुरक्षा के नाम पर कॉलोनी और सोसाइटी के गेट बंद नहीं हो सकते। ऐसा करने पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा। गाजियाबाद नगर निगम के निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने लोगों की शिकायत मिलने पर आरडब्लूए और अन्य को चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश के बावजूद यदि गेट बंद रहता है तो फिर जुर्माना वसूला जाएगा।

शहर में 200 से ज्यादा सोसाइटी हैं। उन सभी में गेट हैं। सुरक्षा के नाम पर गेट बंद रहते हैं। लोगों के आने-जाने के लिए एक गेट खुला रहता है उस पर सुरक्षाकर्मी रहते हैं, जबकि अन्य गेट स्थायी रूप से बंद होते हैं। उन पर सुरक्षाकर्मी नहीं रहते। ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है।

कुछ सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आरडब्लूए पदाधिकारियों से गेट खुलवाने की मांग की जाती है, लेकिन वह सुरक्षा का हवाला देकर गेट खोलने को तैयार नहीं हो रहे। इस तरह की परेशानी कॉलोनियों में भी है। कॉलोनियों में लोगों ने अवैध रूप से गेट लगा लिए।

गेट लगाने के लिए जीडीए या निगम से अनुमति तक नहीं ली गई। शहर की ज्यादातर कॉलोनी के लोगों ने चंदा एकत्रित कर अपनी गली में दोनों तरफ गेट लगवा लिए। एक तरफ के गेट को बंद रखा जाता है। रात में एक गेट बंद होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह की शिकायतें निगम के पास पहुंच रही हैं। इस पर नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने गेट बंद करने वाले आरडब्लूए या अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया सोसाइटी के बाहर लगे गेट जो सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यह गेट लोगों की असुविधा का कारण बन रहे हैं। उन्होंने बताया बार-बार कहने पर भी गेट खोले नहीं जाते। इस तरह की शिकायतें मिली हैं।

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