छत्तीसगढ़मुंगेली

निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वाले स्टाम्प वेंडरों की अब खैर नहीं …

मुंगेली (अजीत यादव) । जिले में निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वाले स्टाम्प वेंडरो की अब खैर नहीं होगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने जिला पंजीयक विभूति क्षेत्रज्ञ को तत्कालीक रूप से स्टाम्प वेंडरों की जानकारी प्राप्त करने, स्टाम्प वेंडरों का निरीक्षण करने और किसी प्रकार से शर्तो का उल्लंघन करते पाये जाने पर लायसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री एल्मा ने बताया कि आम लोगों और दिल्ली बुलेटिन के माध्यम से स्टाम्प वेंडरों द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने की जानकारी लगातार प्राप्त हो रही है। निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचना गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका लायसेंस निरस्त की जाएगी।

इस संबंध में मुंगेली जिले के जिला पंजीयक श्री क्षेत्रज्ञ ने बताया कि विगत दिनों तहसील कार्यालय परिसर मुंगेली के स्टाम्प वेंडर मनीष कुमार उपाध्यय द्वारा तय मूल्य से अधिक मूल्य में स्टाम्प विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसे गंभीरता से लेकर उन्हें दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने और स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनका लायसेंस निरस्त करने की बात कहीं है।

जिला पंजीयक श्री क्षेत्रज्ञ ने जिले के सभी उप पंजीयक को छोटे मूल्य के स्टाम्प जैसे- 10,20,50,100 रूपये एवं कोर्ट फीस (कम मूल्य वाला) का स्टाक पर्याप्त मात्रा में रखा जा रहा है या नहीं, रखे गये स्टाक का वितरण सहज दृश्य स्थल पर लगाया गया है या नहीं, स्टाक रजिस्टर एवं बिकी पंजी अद्यतन रूप से संधारित है या नहीं, स्टाम्प विक्रेता का व्यवहार स्टाम्प के्रता के प्रति किस तरह का है, क्या निर्धारित मूल्य से अधिक राशि में स्टाम्प बेचा जा रहा है, इसके अतिरिक्त लायसेंस प्रदाय करते समय दिये गये नियम एवं शर्तो का पालन किया जा रहा है या नहीं। इस संबंध में उन्होंने अपना प्रतिवेदन सात दिवस के भीतर जिला पंजीयक कार्यालय मुंगेली को पे्रषित करने के निर्देश दिए है।

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