छत्तीसगढ़रायपुर

हिरण के सिंग और खाल की तस्करी, पुलिस ने नाकाबंदी कर चार तस्करों को किया गिरफ्तार…

रायपुर। एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हिरण के सिंग एवं खाल रखे मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति ग्राम गोढ़ी से होते हुए मंदिर हसौद के रास्ते रायपुर की ओर आ रहे हैं. इस पर एएसपी शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, एएसपी ग्रामीण नीरज चन्द्राकर और सीएसपी माना कल्पना वर्मा ने एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट प्रभारी और मंदिर हसौद थाना प्रभारी को आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने निर्देशित किया.

वन्यजीव हिरण के सिंग एवं खाल की तस्करी करते हुए चार तस्करों को एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट और मंदिर हसौद थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. आरोपियों के कब्जे से हिरण के दो सिंग और एक खाल बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपए आंकी गई है. आरोपियों के खिलाफ मंदिर हसौद थाना में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट तथा मंदिर हसौद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम नवागांव स्थित अंडरब्रिज के पास नाकाबंदी कर बाइक सवार दो लोगों को रोककर पूछताछ की. इनमें से एक ने अपना नाम भूपेन्द्र कुमार साहू और दूसरे ने आरंग निवासी फागूराम यादव बताया. उनके पास रखे बोरी की तलाशी में हिरण के दो सिंग और एक खाल मिला.

हिरण के सिंग एवं खाल के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने दो अन्य साथी महासमुंद निवासी लिलेश साहू एवं भीष्म बरिहा के उन्हें बेचने के लिए देना बताया. इस पर टीम के सदस्यों ने पतासाजी कर लिलेश साहू एवं भीषम बरिहा को भी पकड़ा.

हिरण के सिंग एवं खाल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर उन्हें गिरफ्तार कर कब्जे से दो हिरण के सिंग और एक हिरण की खाल समेत तस्करी में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल कीमत लगभग 4,00,000 रुपए जब्त किया गया. आरोपियों के खिलाफ थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 335/2023 धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई.

Back to top button