छत्तीसगढ़रायपुर

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के 18 प्रकरण में 36 लाख की राहत राशि स्वीकृत, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के 22 प्रकरणों में 55 लाख स्वीकृत …

रायपुर। आज ज़िला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक लेते हुए कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समिति की बैठक में जहां एक ओर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 22 दंपति के प्रकरण रखे गए।

बताया गया कि इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप ढाई-ढाई लाख के हिसाब से कुल 55 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। बताया गया कि शासन द्वारा पीएफएमएस के तहत भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस वजह से इन सभी स्वीकृत प्रकरणों का पोर्टल में भुगतान लंबित है। कलेक्टर एल्मा ने निर्देशित किया कि अगर पोर्टल से भुगतान में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसका हल निकाला जाए।

वहीं बैठक में दूसरी तरफ बताया गया कि अनुसूचित जाति के लिए अत्याचार निवारण के तहत दर्ज 18 प्रकरणों में राहत और सहायता के लिए कुल 36 लाख 42 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें हितग्राही को दी जाने वाली 21 लाख 74 हजार की राशि है। यह भी बताया गया कि राज्य शासन द्वारा पीएफएमएस के तहत खाता खोला गया है और पोर्टल के जरिए संबंधित पीड़ितों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

मार्च माह में आहूत बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन भी आज की समिति की बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ.रेशमा खान ने रखा। बैठक में समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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