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ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रहीं उपचुनाव, हाईकोर्ट ने वोटिंग पर रोक लगाने से किया इनकार; मतदान होगा 30 सितंबर को …

कोलकाता । इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एकतरफा प्रदर्शन के बावजूद टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से नहीं जीत पाई थीं। यहां उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। अब सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उप चुनाव से संबंधित एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मतदान तय तारीख 30 सितंबर को कराने का ही आदेश दिया। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से उपचुनाव में खड़ी हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रियंका टिबरेवाल को यहां से मैदान में उतारा है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था, जिसमें उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की थी।

अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक ‘संवैधानिक संकट’ उत्पन्न हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं।

बता दें कि बंगाल मुख्य सचिव की ओर से जल्द से जल्द चुनाव कराने की अर्जी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को ऐलान किया था कि भवानीपुर में 30 सितंबर को चुनाव होंगे। भवानीपुर में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी।

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