Uncategorized

किंग खान के बेटे आर्यन नहीं जा सकेंगे भारत से बाहर, NCB ऑफिस में हर शुक्रवार को देनी होगी हाजिरी : बॉम्बे हाईकोर्ट ….

मुंबई । शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है, हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन को जमानत दी है। आर्यन को 1 लाख के बॉन्ड के साथ अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह NDPS कोर्ट की इजाजत के बिना भारत नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित NCB दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।

गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है।

इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस एन. डब्ल्यू. साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।

बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि आर्यन खान को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित NCB ऑफिस में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। आर्यन खान एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना भारत नहीं छोड़ पाएंगे।

Back to top button