नई दिल्ली

शराब की दुकानों को लेकर केजरी सरकार का बड़ा फैसला, नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में आवंटित दुकानें हो सकेंगी शिफ्ट …

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार के आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों शराब विक्रेताओं को शहर के नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में आवंटित शराब की दुकानों को उसी क्षेत्र में अधिकृत बाजार स्थानों में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

नवंबर 2020 में लागू हुई दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया है, जिसमें 849 शराब की दुकानें खोलने के लिए खुली निविदाओं के जरिए लाइसेंस दिए गए हैं।

पिछले साल, दिल्ली सरकार ने भी नॉन-कन्फर्मिंग एरिया वाले ऐसे वार्डों में दो शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया था, जो शहर में बड़े पैमाने पर अनधिकृत कॉलोनियां हैं। आबकारी विभाग द्वारा खुदरा लाइसेंसधारियों को आवंटित शराब की दुकानों को नॉन-कन्फर्मिंग एरिया से एक क्षेत्र में अधिकृत वाणिज्यिक क्षेत्रों में शिफ्ट करने की अनुमति देने के निर्णय के बाद अब 130 से अधिक ऐसे स्टोर खुल सकेंगे।

नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से दिल्ली भाजपा सहित विभिन्न हलकों के विरोध के बीच नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं। भाजपा शासित तीनों नगर निगमों ने हाल ही में दिल्ली मास्टर प्लान के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में इन शराब की दुकानों को सील करना शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि करीब 30 ऐसी दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि कई अन्य को नोटिस जारी किया गया।

एक सूत्र ने कहा कि नॉन-कन्फर्मिंग एरिया वाले 67 वार्ड हैं जहां शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। अब, ये 134 दुकानें अधिकृत क्षेत्रों में शिफ्ट हो सकती हैं और सरकार द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद लिए गए निर्णय के अनुसार संचालन शुरू कर सकती हैं।

बहु-एजेंसी समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में लाइसेंसधारियों को उसी क्षेत्र में अन्य अधिकृत क्षेत्रों में शिफ्ट करने का मार्ग प्रशस्त करना संभव नहीं था।

नई आबकारी नीति के तहत अब तक शहर में कुल 849 लाइसेंसी शराब ठेकों में से 564 दुकानों का संचालन शुरू हो चुका है। नीति के अनुसार एक जोन के प्रत्येक वार्ड में तीन-चार शराब की दुकान हो सकती हैं।

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