मध्य प्रदेश

इंदौर प्रशासन एक्शन में : डायरियों पर सौदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू…

इंदौर । जिला प्रशासन द्वारा जिले में रियल इस्टेट से संबंधित ऐसे दलाल जो गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से डायरियों पर जमीनों का सौदा करते हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत एडीएम राजेश राठौर ने 9 दलालों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी किए हैं जबकि अन्य पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।

जिन 9 दलालों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं उनके नाम नीलेश पिता वीरेन्द्र पोरवाल (छोटी ग्वालटोली), संजय पिता गोवर्धन मलानी (सराफा) उमेश पिता सुन्दरलाल डेम्बला (परदेशीपुरा), सुनील पिता मनोहरलाल जैन (तुकोगंज), प्रशांत (बबल) पिता दिनेश खण्डेलवाल (पलासिया), गौतम पिता पन्नालाल जैन (जूनी इंदौर), गणेश खण्डेलवाल (पलासिया), कमल पिता त्रिलोकचंद गोयल (भंवरकुआ) तथा हर्ष चुघ (तिलकनगर) हैं। इन सभी दलालों के खिलाफ पूछताछ के बाद बॉण्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदारों को आमजन (खरीददार) के हितों को कॉलोनाइजर व दलालों से सुरक्षित रखने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

अब इस गाइड लाइन के तहत होगी कार्रवाई

  • – सभी संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में डेवलप हो रही कॉलोनियों की मॉनिटरिंग करें तथा लोगों से बात करें कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है।
  • – अधिकारी अपने स्वयं के सूचना तंत्र से ऐसे कालोनाइजर्स की जानकारी एकत्रित करें जिनकी वित्तीय क्षमता से अधिक वाली कॉलोनी में भूमिका है तथा वे डायरियों के सौदों में खुद व दलालों के साथ लिप्त हैं।
  • – डायरी पर बेचे गए किसी भी खरीददार की कोई शिकायत आती है तो उसे लिखित में प्राप्त करें। ऐसी शिकायत पर कॉलोनाइजर से व उनके दलालों से पूछताछ करें तथा उसे कम समय न्याय दिलाएं।
  • – डायरी के माध्यम से कॉलोनाइजरों व दलालों को दी गई राशि को खरीददार को घोषित करना होगा तथा उस राशि पर देय विभिन्न टैक्स का भुगतान किया जा चुका है, इसकी भी जांच करनी होगी।
  • – गलत काम करने वाले कॉलोनाइजर व दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएं।
  • – सभी दलालों को रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई दलाली करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दलाल सहित दो पर दर्ज हुआ केस

डायरियों पर सौदा करने के मामले में शुक्रवार देर रात एरोड्रम पुलिस ने दलाल प्रवीण पिता बाबूलाल अजमेरा निवासी 16 राजश्री नगर, एरोड्रम तथा अशोक पिता गोवर्धन कुचेरिया निवासी जूना राज मोहल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इस केस में दलाल प्रवीण अजमेरा ने राजश्री नगर का एक प्लॉट विजय वर्मा व अजय वर्मा को बिकवा दिया था जबकि यह प्लॉट पंकज पाटोदी के नाम से रजिस्टर्ड था। अजमेरा ने फर्जी दस्तावेजों से इसकी रजिस्ट्री करवाकर 40 लाख रु. की धोखाधड़ी की। मामले में विजय वर्मा के बेटे जय वर्मा ने इसे लेकर कलेक्टर को शिकायत की थी। जब प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि अजमेरा द्वारा कराई रजिस्ट्री फर्जी है। उसने 1500 वर्गफीट के प्लॉट को दो हिस्से में बेचने के साथ उसकी रजिस्ट्री करवा दी थी। मामले में फर्जी दस्तावेज में लिप्तता होने पर गोवर्धन को भी आरोपी बनाया गया है।

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