छत्तीसगढ़बिलासपुर

पूर्व सांसद कमला मनहर को कोर्ट से बड़ी जीत, 18 साल बाद किराए में दिया हुआ मकान वापस मिलेगा, 12 साल से भटक रहीं थी मकान खाली कराने …

बिलासपुर। पूर्व सांसद व छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कमला मनहर को भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के न्यायालय से एक बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने किराएदार व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया को 20 जुलाई 2021 तक मकान खाली करने की आखरी मोहलत दी है। मिनोचा कॉलोनी स्थित मकान को 2003 में किराए पर दिया गया था। इसके बाद पिछले बारह साल से श्रीमती मनहर मकान खाली करवाने के लिए लगी हुई थी।

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री व सांसद रहे स्वर्गीय भगत राम मनहर ने वर्ष 2003 में अपने मिनोचा कॉलोनी स्थित मकान को व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया को किराए पर दिया। उस समय मकान किराया 2 साल के लिए लिया गया था। पांच साल बाद मकान जब खाली नहीं हुआ तब अलग-अलग माध्यमों से मकान खाली करवाने का प्रयास मनहर परिवार ने किया । आखिर में वर्ष 2017 में भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी बिलासपुर के न्यायालय में वाद दायर किया गया। इस बीच कई बार सुनाई हुई मगर लॉकडाउन व अन्य कारणों से किराएदार को समय मिलता गया। 14 जून 2021 को भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ, जिसमें किराएदार अमोलक सिंग भाटिया को 20 जुलाई तक मकान खाली करने का समय दिया गया।

इस संबंध में जानकारी मिली कि अमोलक सिंग भाटिया के विरूद्ध न्यायालय द्वारा 28 जनवरी 2021 को वाद संपत्ति का रिक्त आधिपत्य 31 मई 2021 तक आवेदिका श्रीमती कमला मनहर को सौंपे जाने का आदेश पारित किया गया था। जिस पर अमोलक सिंग भाटिया ने सहमति भी व्यक्त की थी कि वह मकान आवेदिका को सौंप देगा। कमला मनहर की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार झा ने पैरवी की। लॉकडाउन व अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए अनावेदक की ओर से 30 जुलाई 2021 तक का समय मांगा गया। अदालत में 20 जुलाई 2021 तक मकान खाली करने का समय दिया है।

 

Back to top button