अजीत और अमित जोगी के विरूद्ध दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में दर्ज एफआईआर के रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में जस्टिस आरपी शर्मा की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय किया गया। इसके पूर्व इस मामले में इसी माह की 11 तारीख को सुनवाई हुई थी।
मालूम हो कि यहां सिविल लाइन स्थित जोगी के निवास मरवाही सदन में एक घरेलू कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर एफआईआर दर्ज किया है। इस एफ आईआर को रद्द करने की मांग को लेकर अजीत जोगी तथा अमित जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि जब आत्महत्या की घटना हुई वे बंगले में नहीं थे लिहाजा उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेश से अपराध दर्ज कराया गया है।
आज इस मामले में हाईकोर्ट ने पिता-पुत्र की याचिका को खारिज कर दिया। इससे यह तय हो गया कि एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी।