नई दिल्ली

भाजपा विधायक सहित दो लोगों के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट ….

नई दिल्ली। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ अदालत ने एक पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। विधायक के अलावा एक अन्य खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने एसपी से विधायक की गिरफ्तारी में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा दर्ज कराए गए एक पुराने मुकदमे में कोर्ट ने वारंट जारी किया है।

साथ ही कोर्ट ने 82 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए वारंट का तामीला कराने के लिए एसपी को पत्र भी लिखा है। कोर्ट ने विधायक को 28 जुलाई तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। एसीजेएम थर्ड मोना सिंह ने विधायक की गिरफ्तारी में देरी पर एसपी से जवाब तलब किया। एसीजेएम ने कहा, पुलिस विधायक को क्यों नहीं पकड़ रही है, क्या अभियुक्त का पुलिस साथ दे रही है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता कपिल कटियार ने बताया कि वर्ष 2006 में किशनपुर सेंचुरी के गेस्ट हाउस में घुस कर तोड़फोड़ करने समेत कई आरोपों में वन विभाग ने विधायक अरविंद गिरि समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा अब एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन में विचाराधीन है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विधायक अरविंद गिरि और अर्जुन मुकदमें में हाजिर नहीं आ रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा भी जारी की है। कोर्ट ने वारंट का तामिला कराने के पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है।

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