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विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ एस करुणा को हुआ कोरोना …

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ एस करुणा राजू पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। हालांकि वे एसिम्प्टोमैटिक हैं और उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ एस करुणा राजू ने शनिवार को देश भर में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर राजनीतिक दलों को फिजिकल रैलियों के बजाय वर्चुअल रैलियों का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया था। COVID प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सावधानियां बरतते हुए वह घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, कृपया अपनी जांच कराएं।

बता दें कि ये खबर ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों की एलान हुआ था। इससे पहले पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ एस करुणा राजू ने शनिवार को देश भर में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर राजनीतिक दलों को फिजिकल रैलियों के बजाय वर्चुअल रैलियों का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया था। अहम बैठक में मीडिया को संबोधित करते हुए, राजू ने कहा था, “कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट की उभरती चुनौती को ध्यान में रखते हुए, सभी से अनुरोध है कि कोविड ​​​​उपयुक्त व्यवहार का अनिवार्य रूप से पालन करें।”

उन्होंने कहा कि रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। ECI ने शनिवार को भारत के पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। शेड्यूल के अनुसार, अधिसूचना जारी करने की तिथि 21 जनवरी, 2022 है और नामांकन की अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2022 होगी, जबकि नामांकन की जांच 29 जनवरी, 2022 को की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 31 जनवरी, 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। मतदान की तिथि 14 फरवरी, 2022 निर्धारित की गई है, जबकि मतगणना 10 मार्च, 2022 को की जाएगी।

राजू ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, 15 जनवरी, 2022 तक कोई रैलियां नहीं होंगी। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग COVID-19 स्थिति की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी उल्लंघन के लिए जीरो टॉलरेंस होगा और COVID मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारणों के साथ-साथ यह भी प्रकाशित करना होगा कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सका। उन्होंने कहा, “उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर विवरण एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जाएगा।”

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